रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर एफआईआर, इन 7 धाराओं में केस दर्ज

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना सहित कुल 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन पर आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें कई धाराओं के अंतर्गत लंबी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

लगाई गई धाराएं और संभावित सजा

  1. BNS 2023 की धारा 79

इस धारा के तहत किसी महिला का अपमान करने के लिए अश्लील शब्दों, इशारों या कृत्यों का उपयोग करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है।

  1. BNS 95

यदि किसी नाबालिग को यौन शोषण संबंधी कार्यों में शामिल करने, उपयोग करने या काम पर रखने का आरोप सिद्ध होता है, तो 3 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान है।

  1. BNS 294

अश्लील सामग्री बेचने पर 2 से 5 साल की जेल और 5 से 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

  1. BNS 296

किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने या गाना गाने पर 3 महीने की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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  1. आईटी एक्ट की धारा 67

यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित की जाती है, तो 3 से 5 साल की जेल और 5 से 10 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।

  1. सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 4

फिल्मों से जुड़े किसी अधिनियम का उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल या 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

  1. महिलाओं के अशिष्ट चित्रण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

धारा 4: महिलाओं को अश्लील तरीके से चित्रित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

धारा 6: इस धारा के उल्लंघन पर 2 साल की जेल और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पुलिस की कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया

पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा सकती है।

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