महाकुंभ पर दिए बयान पर सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ दर्ज हुई FIR

गाजीपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अफजाल अंसारी के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने महाकुंभ 2025 को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि “नहाने से पाप धुल रहे हैं, स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा, नरक में कोई नहीं जाएगा।” उनके इस बयान के बाद गाजीपुर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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FIR में क्या कहा गया?

गुरुवार देर रात गाजीपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन देव प्रकाश सिंह ने शादियाबाद थाने में सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि अफजाल अंसारी के बयान से सनातन धर्म को मानने वालों की भावनाएं आहत हुई हैं।

अफजाल अंसारी ने क्या कहा था?

सपा सांसद बुधवार को संत रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल उठाए।

  1. भगदड़ में मौतों का सही आंकड़ा क्यों नहीं दिया गया?

अफजाल अंसारी ने 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर कहा कि “सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि इस हादसे में कितने लोगों की जान गई।”

  1. ट्रेनों में अव्यवस्था पर सवाल

महाकुंभ के दौरान ट्रेनों की भीड़ को लेकर उन्होंने कहा, “युवा ट्रेन के शीशे तोड़ रहे हैं, जिससे महिलाएं और बच्चे डरे हुए हैं। टीटी अपनी वर्दी उतारकर झोले में रख रहे हैं। पुलिस भी हालात संभालने में असमर्थ दिख रही है।”

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  1. देश पर बढ़ता कर्ज और आर्थिक चिंताएं

अफजाल अंसारी ने भारत की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा,”देश पर 200 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, लेकिन हम अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर उत्सव मनाने में लगे हैं। देश की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, लेकिन इसे विश्वगुरु बताया जा रहा है।”

कौन-कौन सी धाराएं लगीं?

गाजीपुर पुलिस ने सांसद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-299 और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया है:
धारा 299 – किसी भी धर्म या धार्मिक विश्वास का जानबूझकर अपमान करना।
धारा 353(2) – किसी जाति या धर्म के बारे में झूठी खबर फैलाना।
इन धाराओं के तहत सांसद को दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।

पहले भी हो चुका है विवाद

यह पहली बार नहीं है जब अफजाल अंसारी के बयान को लेकर विवाद हुआ हो। 5 महीने पहले उन्होंने महाकुंभ में साधुओं को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, “मठों में साधु-संत भकाभक गांजा पीते हैं। लखनऊ में पी रहे थे। अगर कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भेजा जाए, तो खप जाएगा।”इस बयान के बाद भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

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