गंगा घाटों पर बिना अनुमति आयोजन पर रोक, नियम तोड़ने पर 1.75 लाख जुर्माना वसूला

वाराणसी। गंगा नदी के घाटों पर कोई भी संस्था या व्यक्ति नगर निगम की अनुमति के बिना कोई आयोजन नहीं कर सकेगा। नगर निगम ने इस संबंध में सख्त नियम लागू कर दिए हैं। शुक्रवार को शिवाला घाट, गुलेरिया घाट और भोसले घाट पर बिना अनुमति पंडाल लगाकर प्रचार-प्रसार कर रहे गौरव कपूर से नगर निगम ने 1.75 लाख रुपये का जुर्माना वसूला।

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नगर निगम के अनुसार,अक्सर गंगा घाटों पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोग जिला प्रशासन या पुलिस से तो अनुमति ले लेते हैं, लेकिन नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त नहीं करते। नगर निगम का कहना है कि घाटों की साफ-सफाई, मरम्मत और सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी उसी की है। कई बार कार्यक्रमों के बाद घाटों पर गंदगी और टूट-फूट की समस्या हो जाती है, जिसे निगम को सुधारना पड़ता है।

गंगा घाटों पर बिना अनुमति आयोजन पर रोक, नियम तोड़ने पर 1.75 लाख जुर्माना वसूला गंगा घाटों पर बिना अनुमति आयोजन पर रोक, नियम तोड़ने पर 1.75 लाख जुर्माना वसूला

शिवाला घाट पर कार्रवाई :-

राजस्व विभाग के सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव को सूचना मिली कि गौरव कपूर नामक व्यक्ति बिना अनुमति शिवाला घाट पर पंडाल लगाकर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। मौके पर पहुंचने पर आयोजक ने स्वीकार किया कि यह कार्यक्रम हर साल किया जाता है, लेकिन नगर निगम से अनुमति नहीं ली जाती। इस पर निगम ने 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे तुरंत जमा कराया गया।

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने आम जनता और संस्थाओं से अपील की है कि गंगा घाटों पर किसी भी प्रकार के आयोजन से पहले नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इन नियमों का उद्देश्य गंगा घाटों की स्वच्छता और संरचना को बनाए रखना है। निगम का यह सख्त रुख घाटों के सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया कदम है।

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