वाराणसी I वाराणसी के गंगा घाटों (Ghats) पर होने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए अब नगर निगम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा और निर्धारित शुल्क भी देना होगा। हालांकि, नियमित रूप से होने वाली गंगा आरती को इस नए नियम से छूट दी गई है।

वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 7 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गंगा Ghats पर यह नियम लागू होगा। अब किसी भी आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा तय सर्किल रेट 880 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। आयोजन के लिए 15 दिन पहले स्मार्ट काशी एप पर आवेदन कर ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी।

नगर निगम के अनुसार, इस नियम को घाटों (Ghats) पर स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। संभावना है कि अगले 5-6 दिनों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
फिलहाल, Ghats पर गंगा आरती करने वाले आयोजकों को अनुमति और शुल्क से छूट दी गई है। लेकिन अन्य आयोजनों जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और फिल्म की शूटिंग के लिए यह नियम अनिवार्य होगा।