वाराणसी पुलिस की मीरघाट फायरिंग के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज

वाराणसी। मीरघाट में 30 जून 2024 को हुई फायरिंग और अराजकता फैलाने वाले नामजद आरोपियों के खिलाफ वाराणसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत दशाश्वमेध थाने में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। रविवार (11 नवंबर 2024) को पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ न्यायिक हिरासत में रिमांड की कार्यवाही भी पूरी की।

पुलिस द्वारा जारी किए गए गैंगचार्ट के अनुसार, मुख्य आरोपी गोविंद यादव, अंकित यादव, साहिल यादव उर्फ अतुल कुमार, शिवम शर्मा और शोभित शर्मा के खिलाफ पहले से ही कई संगीन मामले दर्ज हैं। इन आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत वाराणसी के अलग-अलग थानों में मामले पंजीकृत हैं, जिनमें मारपीट, धमकी, हथियार अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराध शामिल हैं।

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस उपायुक्त काशी जोन और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में आरोपियों के खिलाफ मु0अ0सं0-89/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, यह कदम अपराध और अपराधियों के नेटवर्क को खत्म करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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