वाराणसी I उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वाराणसी समेत पूर्वांचल के 10 जिलों के 11,722 कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने GST से जुड़े ब्याज और पेनाल्टी के रूप में 119.50 करोड़ रुपये माफ किए हैं। यह छूट कोविड काल से पहले के तीन वर्षों (2017-2020) तक GST जमा करने वाले व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को दी गई है।
नवंबर 2024 में हुई थी घोषणा
उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2024 में ब्याज और अर्थदंड माफी योजना की घोषणा की थी, जो जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक लागू रही। इस योजना के तहत वाराणसी जोन प्रथम और द्वितीय के 10 जिलों- वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मीरजापुर, सोनभद्र, भदोही और जौनपुर के कारोबारियों ने लाभ उठाया। अपर आयुक्त, राज्य कर वाराणसी, मिथिलेश कुमार शुक्ल ने बताया कि इस योजना से व्यापारियों को 95.42 करोड़ रुपये का ब्याज और 24.08 करोड़ रुपये की पेनाल्टी माफ की गई, जिससे कुल 119.50 करोड़ रुपये की बचत हुई।

कारोबारियों द्वारा जमा GST टैक्स और माफी का विवरण
व्यापारियों की संख्या: 11,722
जमा किया गया टैक्स: 91.41 करोड़ रुपये
माफ किया गया ब्याज: 95.42 करोड़ रुपये
माफ की गई पेनाल्टी: 24.08 करोड़ रुपये
कुल माफी: 119.50 करोड़ रुपये
व्यापारिक संगठनों ने किया स्वागत
वाराणसी महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि योगी सरकार ने व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर यह GST योजना लागू की है। इससे बड़े पैमाने पर कारोबारियों को आर्थिक बोझ से राहत मिली है और सरकार पर उनका विश्वास और मजबूत हुआ है। उन्होंने इसे व्यापारियों के लिए स्वागत योग्य कदम बताया।