नई दिल्ली I GST रजिस्ट्रेशन से जुड़ी परेशानियों को लेकर व्यापारियों की बढ़ती शिकायतों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

- अब GST रजिस्ट्रेशन के दौरान सिर्फ जरूरी दस्तावेजों की ही मांग की जाएगी।
- मामूली गलती या अनुमान के आधार पर नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।
- अधिकारियों को बिना वजह सवाल उठाने और अनावश्यक हस्तक्षेप से रोका गया है।
यह निर्देश हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद जारी किए गए हैं, जहां व्यापारिक संगठनों ने GST रजिस्ट्रेशन को लेकर आ रही समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। सरकार का कहना है कि इन कदमों से करदाताओं का विश्वास बढ़ेगा और कारोबारी माहौल बेहतर होगा।
व्यापारियों को क्या होगा फायदा:
इस फैसले से नए व्यवसाय शुरू करने वालों को GST रजिस्ट्रेशन में अनावश्यक अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों को लेकर की जाने वाली गैरज़रूरी पूछताछ पर भी रोक लगेगी।
सरकार का उद्देश्य:

सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका लक्ष्य ईमानदार करदाताओं को सहज और सुविधाजनक माहौल प्रदान करना है, ताकि वे बिना डर और परेशानियों के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें।
यह बदलाव न केवल व्यापारियों के लिए राहत भरा है, बल्कि Ease of Doing Business की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी माना जा रहा है।