ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ASI और मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली I काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया है। यह आदेश हिंदू याचिकाकर्ताओं की उस याचिका पर दिया गया है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के ‘वजूखाना’ क्षेत्र का ASI सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है।

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हिंदू पक्ष का दावा है कि 16 मई 2022 को वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान ‘वजूखाना’ क्षेत्र में शिवलिंग पाया गया था। वहीं, अंजुमन इंतजामिया ने इसे खारिज करते हुए इसे एक फव्वारा बताया है। इसी विवाद को लेकर ASI जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अंजुमन इंतजामिया और ASI को नोटिस जारी किया और दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले को 19 दिसंबर तक स्थगित करते हुए कहा कि सभी याचिकाओं को समेकित कर एक ही अदालत में सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।

हिंदू पक्ष के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि वाराणसी जिला न्यायालय में चल रहे सभी मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने और एक साथ सुनवाई करने का आवेदन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर भी विचार कर रहा है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई 19 दिसंबर के बाद शुरू होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सील किए गए क्षेत्र की ASI जांच को लेकर नोटिस जारी किया गया है और सभी पक्षों को शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

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