वाराणसी I करणी सेना के सदस्यों पर कथित प्राणघातक हमले के मामले में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा (Harish Mishra) उर्फ “बनारस वाले मिश्रा जी” को विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act) देवकांत शुक्ला की अदालत से राहत मिल गई है। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर करते हुए एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र जमा करने की शर्त पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष (Harish Mishra) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव, नरेश यादव, विकास यादव और संदीप यादव ने अदालत में पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने दलील दी कि मामले में फंसाने की साजिश है और पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य जमानत योग्य हैं।
यह मामला 12 अप्रैल का है, जब सिगरा थाना क्षेत्र में सपा नेता Harish Mishra और करणी सेना के सदस्य अविनाश मिश्रा तथा स्वास्तिक उपाध्याय के बीच झड़प हो गई थी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और दोनों पक्षों की ओर से FIR दर्ज कराई गई थी। इस दौरान हरीश मिश्रा और 2 अन्य को चोटें भी आई थीं।

सपा नेता Harish Mishra को अस्पताल से गिरफ्तार कर पुलिस ने IPC की धारा 109, 115(2), 191(2) और 352 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा था। मामले की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से कोर्ट में CCTV फुटेज और हरीश मिश्रा के आपराधिक इतिहास को प्रस्तुत करने की मांग की गई थी, जिसका बचाव पक्ष ने विरोध किया।