Abbas Ansari Hate Speech Case : मऊ से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की ओर से दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। भड़काऊ भाषण के मामले में दायर इस याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि इस पर अगला सप्ताह अहम हो सकता है, जब अदालत अपना निर्णय सुनाएगी।
गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) ने एक विवादित भाषण दिया था, जिसे भड़काऊ माना गया। इस मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई थी। सजा के चलते उनकी विधायकी भी समाप्त हो गई थी। इसके बाद उन्होंने जिला जज मऊ की अदालत में सजा के खिलाफ अपील की, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली और उनकी याचिका खारिज कर दी गई।
इस फैसले को चुनौती देते हुए अब अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी दाखिल कर सजा पर रोक लगाने की मांग की है। अदालत ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई तक इंतजार करने को कहा है।