Varanasi : कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi के खिलाफ सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान सिक्ख समुदाय को लेकर दिए गए कथित भड़काऊ बयान के मामले में शुक्रवार को वाराणसी की विशेष न्यायाधीश (MP/MLA Court) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में निगरानी याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने याचिकाकर्ता के कथन के खिलाफ आपत्ति दाखिल की थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से इस आपत्ति के जवाब में प्रति-आपत्ति दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जून 2025 की तारीख निर्धारित की।

मामले की पृष्ठभूमि सितंबर 2024 से जुड़ी है, जब राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बयान में कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी। इस बयान को वाराणसी के तिलमापुर, सारनाथ निवासी नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था।

हालांकि, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने इस वाद को खारिज कर दिया था। लोअर कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्र ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के आरोप निराधार हैं और मुकदमे को निरस्त करने की मांग की। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रति-आपत्ति दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
