शिमला I हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रचार और प्रसार के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनरों के उपयोग पर कड़ा कदम उठाया है। राज्य के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। यह कदम भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण संबंधित निर्देशों के तहत उठाया गया है।
इस नए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि पेडों पर बैनर लगाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और डिजिटल होर्डिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी योजनाओं और विभागों के बैनर की मोटाई 200 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि सरकारी कार्यक्रमों के लिए यह 100 माइक्रोन से कम नहीं हो सकते।
चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के कटआउट्स 200 माइक्रोन से कम और चुनावी रैलियों के लिए बैनर 100 माइक्रोन से कम नहीं हो सकते। निजी विज्ञापनों के लिए बैनर की अवधि 30 दिन तक 100 माइक्रोन से कम और 30 दिन से अधिक होने पर यह 200 माइक्रोन से कम नहीं हो सकते।
स्थानीय निकाय की मंजूरी के बिना बैनर और होर्डिंग नहीं लगाए जा सकते और इन्हें हटाने के बाद रिसाइक्लिंग के लिए देना अनिवार्य होगा। बैनरों पर विभाग का नाम, अवधि और प्रिंटर का नाम भी प्रकाशित करना होगा। केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जुर्माना वसूलने का अधिकार रखेगा।
