IIT-BHU गैंगरेप: वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में IIT-BHU गैंगरेप केस की सुनवाई में पीड़ित छात्रा सोमवार को भी गवाही के लिए नहीं पहुंची। कोर्ट ने पीड़िता के वकील को चार बार मौका देने के बावजूद जिरह न हो पाने पर कड़ा रुख अपनाया और कहा, “आपका जिरह का अवसर खत्म किया जाता है।” इसके साथ ही कोर्ट ने घटना के समय मौजूद पीड़िता के दोस्त को चश्मदीद गवाह के रूप में 31 जुलाई को बयान देने के लिए तलब किया है।
यह मामला 31 अक्टूबर, 2023 को IIT-BHU कैंपस में हुए गैंगरेप से जुड़ा है। पीड़िता ने पुलिस और कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए थे। कोर्ट में ट्रायल 18 जुलाई, 2024 से शुरू हुआ और 22 अगस्त, 2024 को पीड़िता ने पहली बार बयान दर्ज कराया। 9 महीने में उसे 15 बार कोर्ट में तलब किया गया, जिसमें वह 10 बार पेश हुई। सुरक्षा कारणों से उसने वर्चुअल पेशी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि, चोटिल होने और अन्य कारणों से वह हाल की सुनवाइयों में उपस्थित नहीं हो सकी, जिसके चलते जिरह टलती रही।
आरोपियों की याचिका खारिज, सख्त सजा की कोशिश
पिछली सुनवाई में जज कुलदीप सिंह ने आरोपी कुणाल पांडे की स्टे पिटिशन को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने IIT-BHU गैंगरेप पीड़िता के वकील की आपत्ति स्वीकार करते हुए आरोपियों की ओर से किसी भी स्टे पिटिशन पर रोक लगा दी और चेतावनी दी कि कार्रवाई में बाधा डालने पर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
IIT-BHU गैंगरेप पीड़िता के वकील ADCG मनोज कुमार ने कहा, “31 जुलाई को चश्मदीद गवाह घटना का विवरण देगा। इसके बाद विवेचक को बुलाया जाएगा, जो चार्जशीट और केस डायरी पर सवालों के जवाब देंगे। हमारी कोशिश है कि आरोपियों को कड़ी सजा मिले।”
क्या आरोपियों को मिलेगा फायदा?

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया, “पीड़िता के बार-बार अनुपस्थित रहने से जिरह नहीं हो सकी, जिसका फायदा आरोपियों को मिल सकता है। इसे आधार बनाकर केस का रुख बदल सकता है। हालांकि, हाईकोर्ट से निर्देश मिलने पर जिरह का अंतिम अवसर मिल सकता है।”
IIT-BHU गैंगरेप मामले में तीनों आरोपियों—कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आनंद को 2 जुलाई, 2024, कुणाल को 4 जुलाई, 2024 और सक्षम पटेल को गैंगस्टर एक्ट में कमजोर पैरवी के चलते 16 सितंबर, 2024 को जमानत मिली। तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े थे और बड़े नेताओं के संपर्क में थे।
IIT-BHU गैंगरेप मामले का पृष्ठभूमि
1 नवंबर, 2023 को IIT-BHU कैंपस में 22 वर्षीय बीटेक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। आरोपियों ने उसे बंदूक की नोक पर कपड़े उतारने को मजबूर किया और वीडियो बनाया। घटना के बाद छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने 60 दिन बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
अब 31 जुलाई को चश्मदीद गवाह के बयान और विवेचक की पेशी से इस केस में अगला मोड़ आएगा। IIT-BHU गैंगरेप पीड़िता के पक्ष को मजबूत करने के लिए अभियोजन पक्ष कड़ी मेहनत कर रहा है, ताकि आरोपियों को सजा दिलाई जा सके।
