इंदिरा गांधी के हत्यारे के भतीजे बलतेज सिंह को न्यूजीलैंड में ड्रग तस्करी के मामले में 22 साल की सजा

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह के भतीजे बलतेज सिंह को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड हाई कोर्ट ने 700 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन रखने के जुर्म में 22 साल की सजा सुनाई है। यह ड्रग मामला 2023 में सामने आया था, जब ऑकलैंड पुलिस ने एक गोदाम में छापा मारकर बलतेज सिंह को गिरफ्तार किया था।

पुलिस को बीयर के कई कैन मिले थे, जिनमें कथित तौर पर मेथाम्फेटामाइन मिला हुआ था। यह गिरफ्तारी एक हत्या के मामले से जुड़ी थी, जिसमें 21 वर्षीय आइडेल सगला की मौत के बाद पुलिस ने इस गोदाम पर छापा मारा था। कहा जा रहा है कि सगला को बीयर के रूप में मेथाम्फेटामाइन दिया गया था, जिससे उसकी मौत हुई।

इस मामले में हिमतजीत सिंह को दोषी ठहराया गया था और उसने कोर्ट में यह दावा किया था कि बलतेज सिंह ने उसे धोखा दिया था और वह मेथाम्फेटामाइन के आयात में शामिल था। हालांकि, बलतेज सिंह के खिलाफ सगला की हत्या के मामले में कोई आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन उन्हें कम से कम दस साल की सजा काटने तक पैरोल नहीं मिलेगी।

बलतेज सिंह, सतवंत सिंह के भाई सरवन सिंह अगवान के पुत्र हैं और सतवंत सिंह वह सिख अंगरक्षक थे जिन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या की थी।

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