धोखाधड़ी के मामले में Jeweler को मिली जमानत, लाखों के चांदी के गहने हड़पने का था आरोप

Varanasi : चर्चित चांदी के जेवरात धोखाधड़ी मामले में अपर जिला जज (Fifth) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आरोपित ओमप्रकाश कसेरा (Jeweler) को जमानत दे दी है। राजा दरवाजा, चौक निवासी ओमप्रकाश पर आरोप था कि उन्होंने गौरव ज्वैलर्स के मालिक मुन्ना लाल सेठ से लाखों रुपये मूल्य के चांदी के गहने खरीदे और भुगतान किए बिना उन्हें हड़प लिया।

अदालत ने ओमप्रकाश को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र जमा करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी, पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपित को राहत मिली।

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Jeweler

मामले की शुरुआत तब हुई जब गौरव ज्वैलर्स के मालिक मुन्ना लाल सेठ ने चौक थाने में ओमप्रकाश कसेरा और उनके पुत्र राहुल कसेरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मुन्ना लाल ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी रेशम कटरा, चौक में चांदी के गहनों का होलसेल व्यापार है। ओमप्रकाश और राहुल के साथ उनके पुराने व्यापारिक संबंध थे और दोनों नियमित रूप से उनकी दुकान से चांदी के गहने खरीदते थे। इस दौरान, 10 अगस्त 2021 को ओमप्रकाश और राहुल उनकी दुकान पर आए और 26.169 किलोग्राम चांदी के गहने, जिनकी कीमत 9,99,996 रुपये थी, खरीदे। उन्होंने वादा किया कि अगले दिन दुकान पर आकर इस खरीद और पिछले दिन की खरीद का भुगतान कर देंगे।

अगले दिन, 11 अगस्त 2021 को, दोनों फिर से दुकान पर आए और 8.500 किलोग्राम चांदी के गहने, जिनकी कीमत 3,98,353 रुपये थी, खरीदे। इस तरह, दोनों खरीदों का कुल मूल्य 13,98,349 रुपये हो गया। ओमप्रकाश और राहुल ने दावा किया कि वे इस राशि को मुन्ना लाल के पंजाब नेशनल बैंक, विश्वेश्वरगंज शाखा के खाता संख्या 3401002102051335 में ट्रांसफर कर देंगे।

हालांकि, कई दिनों तक भुगतान न होने पर मुन्ना लाल ने 15 दिसंबर 2023 को ओमप्रकाश के घर जाकर भुगतान की मांग की। इस दौरान ओमप्रकाश ने उन्हें 13,98,349 रुपये का एक चेक दिया, लेकिन चेक पर तारीख अंकित नहीं थी। ओमप्रकाश ने कहा कि जब वे कहेंगे, तब तारीख डालकर भुगतान प्राप्त कर लिया जाए।

समय बीतने के बाद भी जब ओमप्रकाश ने चेक पर तारीख डालने की अनुमति नहीं दी, तो मुन्ना लाल 19 सितंबर 2024 को शाम 7 बजे उनके घर पहुंचे और चेक के भुगतान के बारे में बात की। शिकायत के अनुसार, इस दौरान ओमप्रकाश और राहुल उग्र हो गए। उन्होंने न केवल मुन्ना लाल को गालियां दीं, बल्कि चेक छीनकर फाड़ दिया और उन्हें जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। मुन्ना लाल ने आरोप लगाया कि ओमप्रकाश और राहुल ने धोखे से 34.669 किलोग्राम चांदी के गहने, जिनकी कुल कीमत 13,98,349 रुपये थी, हड़प लिए।

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इस प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और मामला अदालत में पहुंचा। सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपों में पर्याप्त सबूतों का अभाव है और ओमप्रकाश को गलत तरीके से फंसाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव और उनकी टीम ने कोर्ट में मजबूत तर्क प्रस्तुत किए, जिसके बाद अदालत ने ओमप्रकाश को जमानत देने का फैसला सुनाया। हालांकि, राहुल कसेरा के खिलाफ मामले की सुनवाई अभी जारी है और उनके लिए जमानत याचिका पर निर्णय होना बाकी है।

Jeweler

यह मामला वाराणसी के व्यापारिक समुदाय में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह व्यापारिक विश्वास और लेन-देन की पारदर्शिता से जुड़ा है। कई व्यापारी इस घटना को लेकर सतर्क हो गए हैं और अपने व्यापारिक लेन-देन में अधिक सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर, मुन्ना लाल सेठ ने कहा कि वे न्याय की उम्मीद में कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करेंगे और इस मामले में पूर्ण न्याय की मांग करेंगे।

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