बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूर्व राज्य बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ कथित रूप से धन उगाही करने और व्यापारिक संस्थाओं पर चुनावी बांड खरीदने के लिए दबाव डालने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया। इस मामले में वित्त मंत्री सीतारमण भी सह-आरोपी थीं।
कोर्ट ने 20 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रखा था, और कटील की ओर से दायर याचिका में एफआईआर को खारिज करने की मांग की गई थी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कटील की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। बेंगलुरु पुलिस ने आदर्श आर अय्यर की शिकायत के आधार पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी।