काशीवासियों के लिए 26 जनवरी से लागू हो रहा नया नियम, वाहन चालकों के लिए परिवहन विभाग का आदेश

वाराणसी I काशीवासियों ने हेलमेट न पहनने पर 22 लाख रुपये जुर्माना भरा, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में 26 जनवरी से हेलमेट न पहनने वालों के लिए नया नियम लागू किया जाएगा।

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सुरक्षित सफर के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन काशी में हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों की संख्या अधिक है। जागरूकता के बावजूद हर महीने 10 से 20 हजार वाहनों का चालान हेलमेट न पहनने पर किया जाता है। यातायात पुलिस के अनुसार, लोग 500-1000 रुपये जुर्माना भरकर भी हेलमेट पहनने से बचते हैं। 2024 में हेलमेट न पहनने पर 3,28,591 वाहनों का चालान हुआ और 22.10 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया।


सड़क हादसों की रोकथाम के लिए 26 जनवरी से हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन सवारों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह आदेश परिवहन विभाग द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों को जारी किया जा चुका है। 26 जनवरी के बाद से परिवहन और यातायात पुलिस की ओर से इस नियम की निगरानी की जाएगी।


शहर के मोटर पार्ट्स दुकानों में हेलमेट की बिक्री बढ़ गई है और व्यापारी विभिन्न कंपनियों के हेलमेट खरीद रहे हैं। नदेसर घौसाबाद मोटर पार्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुजीत गुप्ता ने परिवहन विभाग की इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।

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