काशीनाथ सिंह की 6.20 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, तीन दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय

वाराणसी I चोलापुर थाना क्षेत्र के कोहासी गांव के निवासी काशीनाथ सिंह की छह करोड़ 20 लाख 53 हजार 95 रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देश पर चेतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है।


तीन दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय
काशीनाथ सिंह का आपराधिक इतिहास करीब तीन दशक पुराना है। वह रमेश राय उर्फ मटरू राय के गिरोह का सदस्य है। उसके खिलाफ पहला मामला 1984 में चोलापुर थाने में मारपीट और धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में दर्ज किया गया था।


15 मुकदमों में शामिल
काशीनाथ के खिलाफ कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में कुल 15 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास के मामलों से लेकर गंभीर अपराध शामिल हैं। 1989 के चोलापुर थाने के हत्या के प्रयास के एक मामले में उसे तीन साल के कठोर कारावास और 2000 रुपये जुर्माने की सजा भी हो चुकी है।


संपत्ति कुर्क का आदेश
चेतगंज थाने में 2022 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के तहत पुलिस आयुक्त ने काशीनाथ सिंह की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। यह संपत्ति अपराध के माध्यम से अर्जित की गई बताई जा रही है। कुर्क की जाने वाली संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 6.20 करोड़ रुपये है।


आगे की कार्रवाई
पुलिस प्रशासन जल्द ही कुर्की की प्रक्रिया को पूरा करेगा। यह कदम अपराधियों पर नकेल कसने और उनके आर्थिक स्रोतों को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Ad 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *