प्रयागराज I मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सभी मुकदमों की अलग-अलग सुनवाई की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सभी सिविल वाद एक साथ सुने जाएंगे।
इस फैसले के बाद अब अदालत वाद बिंदु तय करेगी और सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ होगी। मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। इस फैसले से श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास और हिंदू पक्ष को राहत मिली है, जबकि मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज कर दी गई है।
क्या है मामला?
मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद लंबे समय से अदालत में विचाराधीन है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास और अन्य हिंदू पक्षकारों ने मांग की थी कि सभी विवादित मुकदमों को एकत्रित कर, जल्द से जल्द वाद बिंदुओं को तय करके एक साथ सुनवाई की जाए। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें मांग की गई थी कि हर मुकदमे की सुनवाई अलग-अलग की जाए। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और सभी 15 सिविल मुकदमों को एक साथ चलाने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी मामले को उलझाए रखने के लिए दी गई थी। अब अदालत अगले चरण में वाद बिंदु तय करेगी, जिससे सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।