गाजीपुर: माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी (Afsha Ansari) की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे के गंभीर मामले में अदालत ने उनके बार-बार पेश न होने पर स्थाई गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है।
यह मामला गाजीपुर जिले के दक्षिणटोला थाना क्षेत्र स्थित रैनी गांव से जुड़ा है, जहां तहसील सदर के तत्कालीन तहसीलदार पीसी श्रीवास्तव की तहरीर पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी।
सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप
तहरीर में आरोप लगाया गया कि विकास कंस्ट्रक्शन नामक फर्म, जिसके पार्टनर आतिफ हैं, ने सरकारी अभिलेखों में हेरफेर कर रैनी गांव में सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया। मामले को एंटी भू-माफिया अभियान के अंतर्गत दर्ज किया गया और जांच के बाद आफसा अंसारी को भी आरोपियों में शामिल किया गया।
पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद आफसा अंसारी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। लेकिन लगातार नोटिस और समन के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुईं।
कोर्ट का सख्त रुख
8 अप्रैल 2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पित गोयल ने आफसा अंसारी (Afsha Ansari) के खिलाफ स्थाई गैर-जमानती वारंट जारी किया। साथ ही, उनकी संपत्ति कुर्क करने का निर्देश भी जारी किया गया।
अदालत ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि आफसा अंसारी (Afsha Ansari) का नाम मफरूर अभियुक्तों की सूची में दर्ज किया जाए और गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें तत्काल अदालत में पेश किया जाए।
थाने को भेजा आदेश
वारंट और अन्य आदेशों की प्रतियां पुलिस अधीक्षक व संबंधित थाना प्रभारी को भेज दी गई हैं ताकि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।