Varanasi : शासन द्वारा वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के खरीफ एवं रबी मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) की कार्ययोजना जारी कर दी गई है। इन योजनाओं को जनपद में संचालित करने हेतु SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से प्रभावित अधिसूचित फसलों के बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू की गई है और सभी इच्छुक कृषक इसमें भाग ले सकते हैं।
खरीफ मौसम के लिए अधिसूचित फसलें
जनपद में खरीफ मौसम के लिए निम्नलिखित फसलें अधिसूचित की गई हैं:
- धान
- मक्का
- बाजरा
- ज्वार
- उड़द
- अरहर
- मिर्च
इन फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

बीमा कवर के अंतर्गत शामिल जोखिम
योजना के अंतर्गत निम्नलिखित जोखिमों को कवर किया गया है:
- फसल की बुवाई न हो पाना या असफल बुवाई
- फसल की मध्य अवस्था में क्षति
- खड़ी फसल को प्राकृतिक आपदा, रोग, कीट से क्षति
- ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरना आदि से फसल को क्षति
- कटाई के पश्चात खेत में सुखाई हेतु रखी गई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा से क्षति
ऋणी और गैर-ऋणी कृषकों के लिए दिशा-निर्देश
ऋणी कृषक:
- योजना स्वैच्छिक है, लेकिन यदि कोई ऋणी कृषक इसमें भाग नहीं लेना चाहता है तो उसे बीमा कराने की अंतिम तिथि के 7 दिन पहले तक अपनी संबंधित बैंक शाखा को लिखित सूचना देनी होगी।

गैर-ऋणी कृषक:
गैर-ऋणी किसान निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ बीमा करा सकते हैं:

- आधार कार्ड
- स्व-प्रमाणित फसल बुवाई घोषणा पत्र
- नवीनतम खतौनी की प्रति
- बैंक पासबुक की छायाप्रति (IFSC कोड सहित)
वे इन दस्तावेजों के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या बैंक शाखा पर जाकर अपने हिस्से का प्रीमियम जमा करके फसल बीमा करवा सकते हैं।

कृषकों से अपील
कृषि विभाग ने सभी कृषकों से अपील की है कि वे समय रहते योजना का लाभ उठाएं और 31 जुलाई तक बीमा अवश्य करा लें, ताकि प्राकृतिक आपदाओं या अन्य जोखिमों से फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।