नई दिल्ली। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-2 (शहरी)** के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब इन वर्गों को मकान निर्माण के लिए मिलने वाले अनुदान के साथ-साथ अतिरिक्त आर्थिक मदद भी दी जाएगी। बुजुर्ग लाभार्थियों को ₹30,000 और विधवा या परित्यक्त महिलाओं को ₹20,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
मुख्य विशेषताएं
योजना के चार प्रमुख विकल्प
- मध्य आय वर्ग को पहली बार शामिल किया गया
अब दुर्बल आय और निम्न आय वर्ग के साथ-साथ मध्य आय वर्ग के बुजुर्ग भी योजना के पात्र होंगे। - अनुदान के साथ पुरस्कार योजना
मकान निर्माण का कार्य 12 महीनों के भीतर पूरा करने पर लाभार्थियों को ₹10,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। - सख्त नियम लागू
योजना के तहत बनाए गए मकानों को 5 वर्षों तक बेचना या किसी और के नाम हस्तांतरित करना प्रतिबंधित रहेगा। - प्राथमिकता वर्ग
विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
- ब्याज सब्सिडी योजना
बैंक लोन पर ढाई लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी। - लाभार्थी आधारित आवास निर्माण
निजी जमीन पर 30 वर्ग मीटर तक का घर बनाने की सुविधा। - किफायती आवास परियोजना
विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मकानों पर रियायत। - किफायती किराए की योजना
जरूरतमंदों के लिए किराए के मकानों का निर्माण।
सफाई कर्मियों और श्रमिकों को भी मिलेगा लाभ*
इस योजना में सफाई कर्मचारी, स्ट्रीट वेंडर, भवन निर्माण श्रमिक और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को भी शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
