वाराणसी। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में दो प्राणघातक हमले के दो आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने बबुरी, चंदौली निवासी आरोपित रामजनम यादव और सुनील यादव को अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए आदेश दिया कि यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, तो वे 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा किए जाएंगे। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रवि तिवारी और सौरभ गुप्ता ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कबीर नगर, दुर्गाकुंड निवासी वादी अनिल कुमार गुप्ता ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 23 जनवरी 2025 की रात करीब 9 बजे उनका पुत्र कृष्ण कुमार गुप्ता अपने घर जा रहा था, तभी घर के बाहर चाय की दुकान के पास जयंत यादव, रामजनम यादव, सुनील यादव और अवनेश यादव उर्फ सोनू ने अपने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर घातक हमला कर दिया।
हमलावरों ने कृष्ण कुमार गुप्ता पर चाकू, कैंची, रॉड और डंडे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके चेहरे और सिर पर गहरी चोटें आईं, जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और परिवारजन उसे लहूलुहान हालत में पाए। मामले में भेलूपुर पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत में दलील दी कि प्राणघातक हमले के दो आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत को गलत तरीके से फंसाया गया है। अदालत ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। अब प्राणघातक हमले के दो आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत को गिरफ्तारी की स्थिति में कोर्ट के निर्देशानुसार जमानत पर रिहा किया जाएगा।