प्रयागराज I संगम नगरी प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। महाकुंभ के दौरान मार्ग चौड़ीकरण के लिए घरों को ध्वस्त करने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रयागराज में फाफामऊ पुल के नजदीक रास्ते को चौड़ा करने के लिए कई घरों को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस में कहा गया था कि एक हफ्ते के भीतर घरों को खुद तोड़ने के लिए कहा गया था, अन्यथा बुलडोजर के जरिए घर गिराए जाने की बात कही गई थी। इस नोटिस के खिलाफ 16 लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी।
शुक्रवार को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एमके गुप्ता और जस्टिस अनीस गुप्ता की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और अगले आदेश तक ध्वस्तीकरण की नोटिस पर रोक लगा दी। अदालत ने इस प्रक्रिया में जल्दबाजी किए जाने पर नाराजगी भी जताई, हालांकि यूपी सरकार ने इसे जरूरी प्रक्रिया बताया था।
महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2024 से शुरू होने वाला है और इसको लेकर प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए काम कर रही है। इस बार महाकुंभ में 44 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।
