Rahul Gandhi की बढ़ीं मुश्किलें, अब इस मामले में वाराणसी कोर्ट में चलेगा केस

वाराणसी: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लखनऊ के बाद अब वाराणसी में भी सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान पर उन्हें कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा सिख समुदाय को लेकर की गई टिप्पणी पर अब एमपी-एमएलए कोर्ट वाराणसी सुनवाई करेगा।


Rahul Gandhi की अर्जी खारिज

वाराणसी के एमपी/एमएलए कोर्ट में दाखिल याचिका में नागेश्वर मिश्रा, पूर्व ग्राम प्रधान (तिलमापुर, सारनाथ), ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्ति जताई थी। मिश्रा ने कोर्ट से अपील की थी कि राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान से देश के सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए इस मामले में सुनवाई की जाए।

कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की तरफ से दाखिल विचारणीय अपील को खारिज करते हुए, याचिकाकर्ता की मांग को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले में नियमित सुनवाई शुरू होगी।


निगरानी याचिका पर पूरी हो चुकी है बहस

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में निगरानी याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। इसके बाद विशेष सत्र न्यायाधीश यजुर्वेद विक्रम सिंह ने याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार करते हुए राहुल गांधी के आवेदन को खारिज कर दिया।


क्या है मामला?

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान एक जनसभा में भारत में सिखों के साथ हुए व्यवहार को लेकर बयान दिया था, जो याचिकाकर्ता के अनुसार, “आपत्तिजनक और सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला” था। इसी बयान को आधार बनाकर वाराणसी के निवासी नागेश्वर मिश्रा ने उनके खिलाफ कोर्ट में अपील दाखिल की थी।

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