Rahul Gandhi News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि से जुड़े एक पुराने मामले में बुधवार को चाईबासा MP-MLA कोर्ट से जमानत मिल गई। यह मामला वर्ष 2018 के एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने उस समय के भाजपा अध्यक्ष और मौजूदा गृहमंत्री अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।
इस टिप्पणी के बाद भाजपा नेता प्रताप कटिहार ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। कोर्ट में पेशी के बाद राहुल को सशर्त जमानत दी गई।
Rahul Gandhi : क्या है पूरा मामला?
28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक अधिवेशन में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसे भाजपा नेताओं ने आपत्तिजनक बताया। इसके कुछ महीनों बाद, 9 जुलाई 2018 को भाजपा नेता प्रताप कटिहार ने चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।
मामले की सुनवाई के दौरान यह केस पहले रांची की MP-MLA स्पेशल कोर्ट में गया, लेकिन बाद में इसे दोबारा चाईबासा MP-MLA कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।
पेशी टालने पर जारी हुए थे वारंट
- अप्रैल 2022: कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया
- फरवरी 2024: कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट भी जारी किया
- राहुल गांधी ने पेशी से छूट के लिए CRPC की धारा 205 के तहत अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया
- मार्च 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने भी राहत समाप्त कर दी
- मई 2025 में फिर से गैर-जमानती वारंट जारी हुआ
6 अगस्त को कोर्ट में हाजिरी, मिली सशर्त जमानत
बुधवार सुबह करीब 10:55 बजे, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कोर्ट में पेश हुए। उनके वकीलों — वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा और दीपांकर रॉय — ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की, जिसे मंजूरी दे दी गई।

राहुल के वकीलों ने बताया कि वे झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत पेश हुए थे। अब इस केस की सुनवाई ट्रायल के रूप में आगे बढ़ेगी।