नई दिल्ली I सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि जिन लोगों के घरों को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अवैध रूप से ध्वस्त किया गया है, उन्हें 25 लाख रुपये का दंडात्मक मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों की कार्रवाई को न केवल अत्यधिक कठोर, बल्कि गैरकानूनी भी बताया।
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, जिन्होंने घरों की अवैध तोड़फोड़ की जिम्मेदारी ली थी।