Varanasi : शिक्षा का अधिकार (RTE Act 2025) अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण कदम में, जिले के 949 निजी विद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 39,000 छात्रों के बैंक खातों में जल्द ही 5,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। इसके साथ ही, सरकार ने छात्रों की संख्या के आधार पर इन निजी विद्यालयों के लिए 19.5 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी है। यह पहल वंचित बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्कूलों को आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए मुआवजा देने का लक्ष्य रखती है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि जिले के 949 निजी विद्यालयों ने फीस प्रतिपूर्ति के लिए मांग की थी, जिसके जवाब में सरकार ने 19.5 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा, आरटीई के तहत नामांकित 39,000 बच्चों के लिए 5,000 रुपये प्रति छात्र की दर से 19 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। अगले सप्ताह से स्कूलों और छात्रों के खातों में यह धनराशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

यह वित्तीय सहायता गरीब और हाशिए पर रहने वाले परिवारों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इससे वे अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी, किताबें, कॉपियां और अन्य शैक्षिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। दूसरी ओर, निजी विद्यालयों को भी आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की भरपाई मिलेगी। यह दोहरी लाभ वाली योजना न केवल शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देती है, बल्कि वंचित छात्रों को अपने सपनों को साकार करने में भी मदद करती है।