संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर-मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिया है कि वे एक महीने के भीतर अपना जवाब दाखिल करें।
मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर रोक
यह आदेश संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामियां कमेटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद मस्जिद कमेटी को पक्षकारों के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर (रिज्वाइंडर) दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।
मुस्लिम पक्ष को मिली अस्थायी राहत
जिला अदालत में सुनवाई पर रोक लगने से मुस्लिम पक्ष को फिलहाल राहत मिली है। मामले की सुनवाई बुधवार, 8 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। अब सभी पक्षों के जवाब और प्रत्युत्तर के बाद मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी।