संभल। जामा मस्जिद कमेटी ने शनिवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह जानकारी कमेटी के अध्यक्ष और वकील जफर अली ने दी। उन्होंने बताया कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 29 नवंबर को दिए गए निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई थी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा मस्जिद का सर्वे कराने के आदेश को रोक दिया था। साथ ही, जामा मस्जिद कमेटी को निर्देश दिया था कि वह इस मामले में हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रभावी तरीके से रखे।
जामा मस्जिद पर दावा और कमेटी का रुख
19 नवंबर को संभल के जिला न्यायालय में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था। इस दावे के विरोध में मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

याचिका में सर्वे के दावे को खारिज करने की मांग
जामा मस्जिद कमेटी द्वारा दायर की जाने वाली याचिका में मस्जिद के सर्वे के दावे को निराधार बताते हुए इसे खारिज करने की अपील की गई है। जफर अली ने कहा कि यह याचिका कानूनी बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए मस्जिद कमेटी का पक्ष मजबूती से पेश करेगी।