नई दिल्ली I सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने हल्के मोटर वाहन (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि एलएमवी लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक वजन वाले परिवहन वाहन चलाने के हकदार हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने यह फैसला लिखा, जिसमें बताया गया कि एलएमवी लाइसेंस धारक सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और यह निर्णय ड्राइवरों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है।
बीमा कंपनियों का तर्क है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MST) और अदालतें उनके आपत्तियों को अनदेखा करते हुए उन्हें मुआवजा देने के आदेश दे रही हैं। बीमा कंपनियों ने कहा कि अदालतें अधिकांशत: बीमाधारकों के पक्ष में निर्णय लेती हैं, जिससे कंपनियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।
संविधान पीठ के इस फैसले में सरकार के प्रस्तावित संशोधन पर भी विचार किया गया, जिसे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है।