नई दिल्ली I सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) के चेयरपर्सन डॉ. अनिल खुराना को उनके पद से हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने कर्नाटका हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए डॉ. खुराना को एक सप्ताह के भीतर पद छोड़ने का निर्देश दिया।
एक सप्ताह के भीतर पद छोड़ना अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “प्रतिवादी को तुरंत पद से हटाया जाए। ‘तुरंत’ का अर्थ है कि वह आज से एक सप्ताह के भीतर पद छोड़ दें, ताकि वह वित्त से संबंधित कोई भी नीतिगत निर्णय न ले सकें।” कोर्ट ने सरकार को चेयरपर्सन के नए चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।
नियुक्ति में कानून का नहीं हुआ पालन
यह फैसला डॉ. अमरागौड़ा एल. पाटिल की याचिका पर आया, जिन्होंने डॉ. खुराना की नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 4(2) और 19 के तहत चेयरपर्सन के लिए जो अनुभव आवश्यक है, वह डॉ. खुराना के पास नहीं था।
जल्द होगी नए चेयरपर्सन की नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि डॉ. खुराना की नियुक्ति कानूनी औपचारिकताओं का पालन किए बिना हुई थी, इसलिए इसे अवैध करार देते हुए निरस्त किया जाता है। साथ ही, कोर्ट ने केंद्र सरकार को नए चेयरपर्सन की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया।