नई दिल्ली I सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेना के सेवानिवृत कर्मियों की पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने केंद्र को रिटायर सैनिकों की पेंशन के संबंध में नीति बनाने का निर्देश दिया। यह सुनवाई सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल द्वारा सेवानिवृत रेडियो फिटर को दिव्यांगता पेंशन देने के आदेश के खिलाफ केंद्र द्वारा दायर याचिका पर हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस कदम के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 15-20 साल सेवा देने के बाद एक सैनिक को पेंशन मिलने का आदेश सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल ने दिया था, फिर क्यों उन्हें सुप्रीम कोर्ट में खींचा गया। अदालत ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस मामले में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए और एक ऐसी नीति बनाई जाए, जिससे सैनिकों को न्याय मिलने में रुकावट न आए।