नई दिल्ली। दिल्ली कूच की जिद पर अड़े आंदोलनकारी किसानों को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने और पंजाब के सभी हाइवे खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है, ऐसे में नई याचिका पर चर्चा नहीं की जाएगी। किसानों की यह याचिका शंभू बॉर्डर पर लगाई गई बाधाओं को हटाने के लिए दायर की गई थी, ताकि यातायात सामान्य हो सके।
इस फैसले से आंदोलनकारी किसानों को झटका लगा है, जो अपने मुद्दों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अब इस मामले में आगे की रणनीति को लेकर किसान संगठनों की प्रतिक्रिया पर नजरें टिकी हैं।