नई दिल्ली I सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने का समर्थन किया, जिसमें CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस पक्ष में फैसला दिया।
इस निर्णय से हाईकोर्ट का पूर्ववर्ती फैसला पलट गया है, जिसमें AMU का अल्पसंख्यक दर्जा रद्द कर दिया गया था। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब यह विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में कार्य करना जारी रखेगा।