नई दिल्ली I सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संवैधानिक पीठ ने औद्योगिक शराब के उत्पादन पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकारों के पक्ष में फैसला सुनाया है। 8:1 के बहुमत से दिए गए इस फैसले में पीठ ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक शराब पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है और केंद्र के पास इस पर विनियमन की शक्ति नहीं है।
कोर्ट ने सात जजों की पीठ का पुराना फैसला पलटते हुए कहा कि राज्यों की इस शक्ति को छीना नहीं जा सकता।