वाराणसी। द्रुतगामी न्यायालय (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने डकैती और रंगदारी के मामले में आरोपी सानू त्रिवेदी को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दी। सीतापुर जिले के निवासी सानू त्रिवेदी को अदालत ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर 50-50 हजार रुपए की दो जमानत और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
मामले की जानकारी
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कौआ शाह मस्जिद, हड़हा, थाना चौक के निवासी वादी आर्यन सेठ ने चौक थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी का कहना था कि 17 नवंबर 2024 को उसके मोबाइल पर एक लड़के, आयुष्मान का संदेश आया, और उससे दोस्ती हो गई। 19 नवंबर 2024 को शाम 6 बजे आयुष्मान ने उसे मिलने के लिए बुलाया और कहा कि वह उसे घूमने के लिए ले जाएगा। वह गाड़ी लेकर जालपा देवी मंदिर के पास पहुंचा, जहां और लोग भी साथ थे।
बाद में वे सभी उसे गाड़ी में बैठाकर बाबतपुर रोड पर घुमाने लगे, इस दौरान उसे गाड़ी में मारपीट और बदतमीजी का सामना करना पड़ा। आरोपी ने वादी का मोबाइल, चांदी का बेसलेट और अंगूठी छीन ली और 20 हजार रुपए की रंगदारी मांगते हुए कहा कि यदि वह यह रकम देगा, तो उसका सामान वापस कर दिया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी का नाम सामने आया।