धोखाधड़ी कर साड़ी व्यवसायी से 25 लाख रुपए गबन करने के मामले में दो सगे भाइयों को मिली अग्रिम जमानत

वाराणसी। धोखाधड़ी कर साड़ी व्यवसायी से 25 लाख रुपए गबन करने के मामले में दो सगे भाइयों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वितीय, अनुभव द्विवेदी की अदालत ने नक्खी घाट, हिदायतनगर थाना जैतपुरा निवासी आरोपी मोहम्मद मुरसलीन व उसके भाई जमाल अहमद को 50-50 हज़ार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।

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जैतपुरा निवासी वादी मोहम्मद नसीम ने जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह साड़ी व्यापारी है। रूपये पच्चीस लाख की साड़ी आयत क्रिएशन प्रोपराइटर सवीना परवीन व मुरसलीन की फर्म कलाम एण्ड संस को बेचा था।

उक्त विपक्षीगण ने अपने फर्म की 31 चेक रूपये 2163640/- की वादी को दिया, किंतु उक्त सभी चेक अनादरित हो गयी। बकाया धनराशि मांगने पर विपक्षीगण पैसा देने में हीला हवाली करने लगे। 7 नवंबर 2023 को विपक्षी के घर जाने पर मुरसलीन व जमाल ने वादी को जान से मारने की धमकी दी।

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