UP Stamp: 10 से 25 हजार रुपये तक के स्टांप अमान्य, कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला

लखनऊ I उत्तर प्रदेश (UP) में अब 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक के स्टांप (Stamp) वैध नहीं माने जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। इस निर्णय के तहत 10 हजार से 25 हजार रुपये तक के स्टांप पत्र चलन से बाहर हो जाएंगे। हालांकि, अधिसूचना जारी होने से पहले खरीदे गए Stamp 31 मार्च तक वापस किए जा सकेंगे या फिर प्रयोग किए जा सकेंगे।

इसके अलावा, बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि के निशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। इससे मेडिकल सुविधाओं के विस्तार में तेजी आने की उम्मीद है।

बुलंदशहर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित करने की सहमति दी गई। इससे नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी।

सैफई के आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड के गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इससे महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और प्रसूति सेवाओं में सुधार होगा।

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