वाराणसी। UP COLLAGE के पूर्व छात्रसंघ महामंत्री, उपाध्यक्ष समेत 10 छात्रों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने चुनावी रंजिश में दर्ज मामले में साक्ष्य के अभाव में इन छात्रों को दोषमुक्त कर दिया। वहीं, जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में आरोपी को जमानत मिल गई है।
पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष प्रत्याशी समीर सिंह ने 17 मार्च 2021 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। समीर का आरोप था कि चुनाव के बाद वह विजयी महामंत्री शिवम सिंह को बधाई देने टकटकपुर जा रहा था। तभी 10 से अधिक छात्र नेताओं ने लाठी, डंडों और असलहों से लैस होकर हमला किया।
आरोपियों में पूर्व महामंत्री शिवम सिंह बाबू, पूर्व उपाध्यक्ष सचिन सिंह बिसेन, प्रतीक सिंह परमार, श्रेष्ठ सोनकर, वीरेंद्र प्रताप रघुवंशी, शानू सिंह, रवि प्रकाश चंदन, विकास राय, अर्जुन सिंह और विवेकानंद सिंह का नाम शामिल था। कोर्ट ने विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष को सभी आरोप संदेह से परे साबित करने में विफल पाया और इन्हें दोषमुक्त कर दिया।
एक अन्य मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी अरुण कुमार दुबे को जमानत दे दी। वादी विजय कुमार पांडेय ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि 30 मार्च 2024 को उनकी बाइक को एक कार ने टक्कर मारी। इस घटना में वह और उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अदालत ने अरुण कुमार दुबे को एक-एक लाख रुपये की दो जमानत और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।