UP: जमीन, मकान, दुकान और अन्य संपत्तियों की खरीदारी अब और महंगी होने वाली है। 10 साल बाद प्रस्तावित नए डीएम सर्किल रेट जारी किए गए हैं, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे। नए रेट में कृषि भूमि पर 15%, व्यावसायिक संपत्तियों पर 25%, और बहुमंजिला भवनों पर 20% तक की बढ़ोतरी की गई है।
इसके अलावा, दुकानों, कार्यालयों और गोदामों के रेट में औसतन 20% की वृद्धि की गई है। इससे पहले 2015 में जब सर्किल रेट तय किए गए थे, तब कुछ क्षेत्रों में दुकानों, कार्यालयों और गोदामों के रेट अपेक्षाकृत कम थे। इस विसंगति को दूर करते हुए इस बार इन क्षेत्रों के रेट में 40% तक की बढ़ोतरी की गई है, ताकि रेट में समानता लाई जा सके।
महत्वपूर्ण बदलाव – गैर-कृषि भूखंडों और भवनों, जिनके आसपास व्यावसायिक गतिविधियां (जैसे दुकानें, गोदाम) हैं, उनके मूल्य में 20% की अतिरिक्त वृद्धि होगी।
– यदि कोई गैर-कृषि भूखंड बेचा जाता है, तो उसका मूल्यांकन निर्धारित गैर-कृषि दर से 50% अधिक करके किया जाएगा।
– कृषि भूमि में फलदार और गैर-फलदार वृक्षों की मौजूदा दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।

आपत्ति दर्ज करने का मौका
प्रस्तावित दरों पर सुझाव और आपत्तियां 2 से 17 जुलाई 2025 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी उप निबंधक कार्यालयों और सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय में दर्ज की जा सकती हैं। इसके अलावा, आपत्तियां aiglko01@gmail.com और aiglko02@gmail.com पर ई-मेल के जरिए भी भेजी जा सकती हैं। इनका निस्तारण 27 जुलाई तक किया जाएगा।
जिलाधिकारी का बयान
जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि बीते दशक में लखनऊ में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। सेगमेंट सड़कों का निर्माण और अन्य विकास कार्यों के कारण संपत्तियों के मूल्य में बदलाव जरूरी था। उन्होंने कहा कि आपत्तियां या सुझाव ई-मेल के जरिए या सीधे संबंधित कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।