लखनऊ I उत्तर प्रदेश में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की खरीद अब लोगों की जेब पर भारी पड़ेगी। राज्य सरकार ने रोड टैक्स (Road Tax) में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिससे वाहन खरीदने वालों को अब अधिक भुगतान करना होगा।
अब यदि कोई व्यक्ति एक लाख रुपये की कीमत वाला दोपहिया वाहन खरीदता है, तो उसे 1000 रुपये अतिरिक्त Road Tax चुकाने होंगे। इसी तरह, 10 लाख रुपये तक की कीमत वाले चारपहिया वाहन पर 10,000 रुपये अतिरिक्त टैक्स देना होगा। परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4(1) के तहत पुरानी अधिसूचनाओं को अवक्रमित कर नई अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कैबिनेट ने पास कर दिया है।
नई अधिसूचना के लागू होने के बाद 10 लाख से कम कीमत वाली गैर-एसी गाड़ियों पर Road Tax अब 7% की जगह 8% लगेगा। वहीं, एसी गाड़ियों पर यह टैक्स 8% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। 10 लाख से अधिक कीमत की गाड़ियों पर अब 10% के स्थान पर 11% टैक्स देना होगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार, निजी हल्के वाहनों पर रोड टैक्स करीब दस साल बाद बढ़ाया गया है और यह अभी भी अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र व राजस्थान की तुलना में कम है।
40 हजार से अधिक कीमत वाले दोपहिया वाहन होंगे महंगे
नई अधिसूचना के तहत 40 हजार रुपये से कम कीमत वाले दोपहिया वाहन पर पहले की तरह 7% Road Tax लिया जाएगा। जबकि 40 हजार रुपये से अधिक मूल्य वाले दोपहिया वाहनों पर एक प्रतिशत अधिक टैक्स देना होगा, जिससे खरीदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
भारी वाहनों को मिली सुविधा
मालवाहक वाहनों के लिए राहत की खबर है। 7.50 टन से अधिक भार वाले वाहनों को अब तिमाही टैक्स के बजाय एकमुश्त Road Tax चुकाना होगा। इससे वाहन मालिकों को बार-बार परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हालांकि, टैक्स दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकार को मिलेगा 412 से 415 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व
एक फीसदी रोड टैक्स (Road Tax) बढ़ाने से परिवहन विभाग को सालाना 412 से 415 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है। विभाग को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर विभिन्न छूटों के चलते करीब 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। रोड टैक्स बढ़ाकर इस घाटे की भरपाई की जाएगी।