लखनऊ I उत्तर प्रदेश (UP) के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) और प्रवक्ता के 10 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
इस संशोधन के तहत सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पदों की योग्यता से समकक्ष योग्यता शब्द हटा दिया गया है। अब इन पदों पर भर्ती के लिए संबंधित विषय में स्नातक/परास्नातक और एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी।
न्यायालयीन विवाद का समाधान
पहले सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पदों के लिए समकक्ष योग्यता भी स्वीकार की जाती थी। इसे लेकर कई मामले न्यायालय में गए, जिससे भर्ती प्रक्रिया बाधित हो रही थी। लोक सेवा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग से समकक्ष योग्यता की स्पष्ट परिभाषा मांगी थी।
संशोधन से बढ़ी उम्मीदें
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इस संशोधन के बाद 10 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अब लोक सेवा आयोग को संशोधित अधियाचन भेजा जाएगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
शिक्षकों की योग्यता में बदलाव नियमावली संशोधन के तहत सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पद के लिए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गई है:
– संबंधित विषय में स्नातक/परास्नातक डिग्री
– एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड