US: अमेरिका में अप्रवासियों पर सख्ती, अब अनिवार्य होगा पंजीकरण और दस्तावेजों की निगरानी

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी किए गए नए कार्यकारी आदेश के तहत अमेरिका (US) में रह रहे सभी अप्रवासियों को अब अधिक सख्त नियमों का पालन करना होगा। इस आदेश से अवैध प्रवासियों पर कानूनी शिकंजा और कसता नजर आ रहा है।

WhatsApp Channel Join Now
Instagram Profile Join Now

अमेरिका (US) में अप्रवासी नियमों को लेकर ट्रंप प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। नए कार्यकारी आदेश Protecting Americans from Invasion के तहत अब अमेरिका में रह रहे सभी अप्रवासियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 11 अप्रैल से प्रभावी हो गया है।

नए कानून के अनुसार, 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी अप्रवासियों को व्यक्तिगत रूप से संघीय सरकार के समक्ष रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जबकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों का पंजीकरण उनके अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी। खास बात यह है कि 11 अप्रैल के बाद अमेरिका (US) में प्रवेश करने वाले हर अप्रवासी को 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

इसके अलावा, सभी अप्रवासियों को अब 24 घंटे अपने पहचान पत्र और कानूनी दस्तावेज साथ रखना होगा। यदि कोई अप्रवासी पता बदलता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर नई जानकारी सरकार को देनी होगी।

व्हाइट हाउस की सचिव कैरोलिन लेविट ने बयान में स्पष्ट किया कि जो भी अप्रवासी 30 दिनों से अधिक समय से अमेरिका (US) में अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें गिरफ्तार कर जुर्माना लगाया जाएगा और निर्वासन की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि अमेरिका (US) में Alien Registration Requirement Law साल 1940 से मौजूद है, लेकिन अब तक इसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा था। ट्रंप प्रशासन के नए निर्देशों के बाद इस कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा।

इस आदेश का प्रभाव केवल अवैध प्रवासियों तक सीमित नहीं है। वैध दस्तावेजों के साथ अमेरिका (US) में रह रहे ग्रीन कार्ड धारक, एच-1बी वीजा और अन्य वीजाधारी अप्रवासियों को भी अब अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा।

वर्तमान में अमेरिका (US) में लगभग 54 लाख भारतीय प्रवासी हैं, जिनमें से अनुमानित दो लाख से अधिक अवैध अप्रवासी माने जाते हैं। ऐसे में यह आदेश अप्रवासी समुदाय के बीच चिंता का विषय बन गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *