वाराणसी। वाहन चोरी और बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किए गए कमौली, चौबेपुर निवासी संदीप यादव को अदालत से जमानत मिल गई है। अपर जिला जज (प्रथम) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने संदीप यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और कृष्णा यादव ईलू ने पैरवी की।
जानिए क्या है पूरा मामला :-
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी विकान्त कुमार ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने 13 सितंबर 2024 को उनके घर के सामने खड़ी उनकी स्प्लेंडर प्लस बाइक (यूपी 65 डीआर 7461) की चोरी होने की शिकायत की थी।
पुलिस की विवेचना में आरोपित सोनू राजभर और संदीप यादव के नाम सामने आए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर चोरी के कई वाहन बरामद किए। इन वाहनों की बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
आरोपित संदीप यादव को 50-50 हजार की दो जमानतें और बंधपत्र जमा करने पर रिहाई का आदेश दिया गया। मामले की जांच और सुनवाई अभी जारी है।
वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच इस मामले में हुई गिरफ्तारी और वाहनों की बरामदगी पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस ने बरामद वाहनों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।