Varanasi : एससी/एसटी एक्ट (Varanasi Court) के तहत दर्ज दलित महिला से मारपीट और जातिसूचक शब्दों (caste words) के इस्तेमाल के गंभीर आरोपों वाले मामले में सारनाथ थाना क्षेत्र के दनियालपुर निवासी दिनेश मौर्या को विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act) देवकांत शुक्ला की अदालत से जमानत मिल गई है।
कोर्ट ने आरोपी को ₹25,000 की दो जमानतें व बंधपत्र भरने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पैरवी की।

एफआईआर के अनुसार, 19 जुलाई 2022 को पीड़िता रीता देवी (Resident Daniyalpur) अपने प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के अंतर्गत प्राप्त धन से घर का निर्माण करवा रही थीं। तभी आरोपी दिनेश मौर्या अपने छह साथियों के साथ जबरन घर में घुस आया और बिना किसी पूछताछ के निर्मित दीवार को तोड़ दिया।
घर में पुरुष न होने के चलते महिलाओं ने जब विरोध किया तो उन पर जातिसूचक गालियां (Caste-Slurs) दी गईं और मारपीट की गई। घटना के बाद पीड़िता ने सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
विशेष न्यायालय (Special Court) ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद प्रस्तुत जमानत अर्जी (Bail Application) पर सुनवाई करते हुए आरोपी को अंतरिम राहत (Interim Relief) दी, यह कहते हुए कि प्रक्रिया में उसका सहयोग अनिवार्य रहेगा। यदि वह किसी प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है तो जमानत निरस्त की जा सकती है।