वाराणसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिला MP-MLA चतुर्थ कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अमेरिका में सिक्ख समुदाय को लेकर दिए गए बयान के संबंध में उनके खिलाफ दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया।
अधिवक्ता अलख नारायण राय ने बताया कि याचिका खारिज किए जाने का मुख्य कारण यह था कि मामला भारत से बाहर का है और वादी ने भारत सरकार से आवश्यक अनुमति नहीं ली थी। बिना अनुमति दायर की गई इस याचिका को अदालत ने अस्वीकार कर दिया।
राहुल गांधी पर आरोप था कि उन्होंने भारत में सिक्ख समुदाय की असुरक्षा पर बयान दिया था, जिसके आधार पर यह याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि, अदालत ने इसे भारत सरकार की पूर्व अनुमति के अभाव में गैर-स्वीकार्य माना।
इस निर्णय के बाद वादी पक्ष को झटका लगा है, जबकि राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया है। इस फैसले से कांग्रेस नेता को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिए गए बयानों से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है।