Varanasi। युवती को मिलने के बहाने गेस्ट हाउस बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप करने के मामले में आरोपित को अदालत से बड़ी राहत मिली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (14वां वित्त आयोग) के न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने लंका के सुंदरपुर निवासी आरोपित अंकित राय को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रवि तिवारी और शिवेंद्र मणि त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बलिया निवासी पीड़िता ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वह लंका थाना क्षेत्र स्थित एक निजी हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी।
22 जनवरी 2025 को राज जान नामक युवक, जो कि पीड़िता का परिचित था, ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया।
राज जान ने उसे एक गेस्ट हाउस में बुलाया, जहां पहुंचने पर उसने पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाया।
नशे की हालत में होने के कारण पीड़िता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन होश आने पर उसने गुप्तांगों में दर्द महसूस किया, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है।
पीड़िता का आरोप है कि राज जान और उसके साथियों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बनाया।
जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपित ने धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया, तो यह वीडियो यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया जाएगा।
इसके बाद राज जान का साथी अमन पीड़िता को उसके हॉस्टल छोड़कर वहां से चला गया।
पुलिस जांच के बाद आरोपित गिरफ्तार
इस मामले में जब पुलिस ने जांच की तो अंकित राय का नाम सामने आया, जिसके बाद उसे आरोपित बनाया गया था। अब अदालत ने उसे जमानत दे दी है, जिससे उसे बड़ी राहत मिली है। हालांकि, मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।