Varanasi : आशा कार्यकत्री से छेड़खानी व मारपीट करने के मामले में दो सगे भाईयों को बड़ी राहत मिल गयी। प्रभारी अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट (अष्ठम) मनीष कुमार की अदालत ने बड़ेहवां, मिर्जामुराद निवासी आकाश गौड़ व दीपक उर्फ प्रभु को 20-20 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
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अदालत में बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व नितेश सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार बड़ेहवां, मिर्जामुराद निवासी सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने अदालत में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप था कि 1 जून 2023 को सुबह करीब 8:30 बजे वह अपनी पत्नि आशा कार्यकत्री निशा मिश्रा व निरमा के साथ गावं में स्थित चौरा माता मंदिर के पास बच्चो को पोलियो की खुराक पिला रहा था।
उसी दौरान गावं के ही जीवन नाथ गौड़, आकाश गौड़, विकास कुमार, बल्ली, दीपक उर्फ प्रभु, बजरंगी, रामलाल, सीरी गौड़, अश्वनी मिश्रा, कमलेश मिश्रा, ओमप्रकाश मिश्रा व सुजीत कुमार मिश्रा शराब के नशे में धूत होकर वहा पहुचें। मा बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए लात-घूसों से मारने पीटने लगे। इस दौरान उसकी निशा मिश्रा ने जब बीच बचाव किया तो उन लोगों ने उसकी पत्नि से छेड़खानी करने लगे और उसकी साड़ी फाड़ दिया।

साथ ही पोलियो के दवा के बाक्स जमीन पर पटक दिया और टैली सीट फाड़ दिया। शोर सुनकर जब गाँव के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। इस मामले में दोनों भाइयों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।