वाराणसी। दहेज़ के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने के सिंधौरा थाने के एक मामले में सास-ससुर को कोर्ट से राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने चोलापुर निवासी आरोपित ससुर अखिलेश दीक्षित व सास पुनम दीक्षित को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चन्द्रली पटेल ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिंधौरा निवासिनी अंजली मिश्रा ने 29 सितंबर 2024 को सिंधौरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका विवाह 7 अगस्त 2020 को चोलापुर निवासी शुभम दीक्षित के साथ हुई थी। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल आई तो गांव में उसके पिता के नाम की जमीन को ससुराल वालों के नाम पर करने की मांग को लेकर आये दिन पति व अन्य लोग मारने-पीटने लगे। उसके विरोध करने पर पति शुभम, ससुर अखिलेश, सास पूनम, देवर शिवम व चचिया ससुर अजय दीक्षित उसे बुरी तरह मारने-पीटने लगे व घर में बोतल में रखे पेट्रोल दिखाकर जलाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। इस मामले में सिंधौरा पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ़ दहेज़ प्रताड़ना सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज आरोपपत्र न्यायलय में प्रेषित कर दिया।